जयपुर

धौलपुर में घरेलू गैस के दुरुपयोग पर बड़ी कार्रवाई, 11 सिलेंडर जब्त

धौलपुर में घरेलू गैस दुरुपयोग पर 11 सिलेंडर जब्त

धौलपुर में घरेलू गैस के दुरुपयोग पर बड़ी कार्रवाई, 11 सिलेंडर जब्त

घरेलू गैस के दुरुपयोग व कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए राज्य स्तर पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत धौलपुर शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित चौपाटी क्षेत्र में जिला रसद कार्यालय की प्रवर्तन टीम ने सघन जांच कार्रवाई की। जांच के दौरान चौपाटी क्षेत्र में संचालित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया।

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए टीम ने मौके से कार्रवाई करते हुए 11 प्रतिष्ठानों से 11 घरेलू गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, नली व अन्य उपकरण जब्त कर लिए। जिला रसद अधिकारी मंगेश खत्री ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजनों के लिए ही किया जा सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों में घरेलू गैस का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

संबंधित संचालकों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने व भविष्य में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अभियान के तहत घरेलू गैस का अवैध भंडारण, व्यावसायिक उपयोग, अवैध विक्रय व कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी जितेंद्र गोयल सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।

Frequently asked questions (FAQ)

1. धौलपुर में कार्रवाई क्यों की गई?
घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई।
2. कितने गैस सिलेंडर जब्त किए गए?
जांच के दौरान 11 प्रतिष्ठानों से कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
3. कार्रवाई कहां की गई?
यह कार्रवाई धौलपुर के पुराने बस स्टैंड स्थित चौपाटी क्षेत्र में की गई।
4. किस कानून के तहत कार्रवाई होगी?
जरूरी वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
5. घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग क्यों गलत है?
घरेलू गैस केवल घर के उपयोग के लिए निर्धारित होती है। इसका व्यापारिक उपयोग नियमों के खिलाफ है और दंडनीय है।
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