घरेलू गैस के दुरुपयोग व कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए राज्य स्तर पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत धौलपुर शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित चौपाटी क्षेत्र में जिला रसद कार्यालय की प्रवर्तन टीम ने सघन जांच कार्रवाई की। जांच के दौरान चौपाटी क्षेत्र में संचालित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया।
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए टीम ने मौके से कार्रवाई करते हुए 11 प्रतिष्ठानों से 11 घरेलू गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, नली व अन्य उपकरण जब्त कर लिए। जिला रसद अधिकारी मंगेश खत्री ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजनों के लिए ही किया जा सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों में घरेलू गैस का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
संबंधित संचालकों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने व भविष्य में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अभियान के तहत घरेलू गैस का अवैध भंडारण, व्यावसायिक उपयोग, अवैध विक्रय व कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी जितेंद्र गोयल सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
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